हितग्राहियों को मिलेगा मार्च, अप्रैल, मई का एक साथ राशन : मांझी
करैरा। हितग्राही अपनी उचित मूल्य की दुकान से 3 माह का राशन ले सकते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हितग्राहियों को अग्रिम खाद्यान्न वितरण के निर्देश प्राप्त हुए हैं। सहायक आपूर्ति अधिकारी नरेश मांझी ने बताया कि रवि विपणन 2020-21 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं के भंडारण सुनिश्चित करने को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व वर्षों के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र परिवारों को माह अप्रैल एवं मई का राशन मार्च के राशन के साथ आवंटन के साथ वितरण किया जाना है। हितग्राही अपनी उचित मूल्य की दुकान से 3 माह का राशन ले सकते हैं।
उन्होंने कहा कि कि हितग्राही अंगूठा लगा देते हैं। दुकानदार राशन बाद में देने की बात कहता है, लेकिन हितग्राही जब अपना अंगूठा लगाएं, उसी समय अपना माल भी प्राप्त करें व पर्ची देखें कितनी सामग्री कितने किलो की निकली है। इस बाबत निर्देश उचित मूल्य की दुकानों को भी दिए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है राशन वितरण करने वाली मशीन पिछले कई महीनों से प्रत्येक माह की 20 या 25 तारीख तक बंद हो जाती है, इसलिए अपना राशन 20 तारीख के पूर्व उठाना भी सुनिश्चित करें। पीओएस मशीन बंद होने के बाद हितग्राही को इस महीने का राशन भी लेप्स हो जाएगा।